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निशानदेही कराने के बाद हत्या प्रयास के आरोपी सुरेंद्र उर्फ चीकू को जेल भेजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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महेंद्रगढ़। हत्या प्रयास के आरोपी मोहनपुर निवासी सुरेंद्र उर्फ चीकू को चार दिन का रिमांड पूरा होने के बाद जेल भेज दिया गया है। आरोपी का वीरवार दोपहर उप नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद अदालत में पेश किया। पुलिस ने भगोड़ा घोषित सुरेंद्र उर्फ चीकू को एक अप्रैल को चार दिन के रिमांड पर लिया था।
पुुलिस टीम ने हत्या प्रयास के आरोपी सुरेंद्र उर्फ चीकू को एक अप्रैल के दिन गिरफ्तार किया था। एसडीजेएम हिमांशु सिंह की अदालत में पेश किया। जहां पुलिस ने आरोपी से हत्या प्रयास मामले में निशानदेही के लिए चार दिन के रिमांड पर लिया था। 21 अक्तूबर 2012 में पायगा के एक होटल के पास चार लोगों ने नांगल सिरोही के निवासी अभय सिंह पर फायरिंग की थी, जिसमें सुरेंद्र उर्फ चीकू का नाम शामिल था। इस मामले में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ था। आरोपी प्रवीण, संदीप, नरेश, सुरेंद्र उर्फ चीकू के खिलाफ 2012 में भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 341, 307 के तहत नारनौल थाने में मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट ने एक फरवरी 2013 को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस रिकार्ड के अनुसार बाद में अभय सिंह का मर्डर कर दिया गया। जिसमें सुरेंद्र उर्फ चीकू व उसके साथियों पर केस दर्ज किया गया है। मर्डर के मामले में सुरेंद्र उर्फ चीकू के गिरफ्तार कर लिया गया था। मर्डर मामले में सुरेंद्र उर्फ चीकू को जमानत मिली हुई है। हत्या प्रयास के मामले में अब गिरफ्तारी हुई है।
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भारी सुरक्षा के बीच मेडिकल कराया
आरोपी सुरेंद्र उर्फ चीकू को पुलिस ने भारी पुलिस बल के बीच उप नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जिसमें पुलिस के अलावा दो कमांडो भी लगाए गए। अदालत परिसर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। शाम के समय आरोपी को पुलिस बल की मौजूदगी में जेल भेज दिया।
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