नारनौल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दहेज निषेध कानून पर जागरूकता शिविर लगाया। डीएलएसए सचिव नीलम ने दहेज को दंडनीय अपराध बताया। उन्होंने पीड़ित महिलाओं से निडर होकर शिकायत करने की अपील की। जिले में एसडीएम को दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। निशुल्क कानूनी सहायता के लिए 01282-250322 पर संपर्क करें। संवाद