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Mahendragarh-Narnaul News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा

Sat, 15 Jul 2023 12:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
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नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमनदीप दीवान की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा के साथ एक लाख 5 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। वहीं न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को 4 लाख की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश दिए है।
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प्रवक्ता ने बताया कि 7 फरवरी 2020 को नाबालिग पीड़िता के पिता के बयान पर शहर थाना नारनौल में मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप थे। इस संबंध में शहर थाना नारनौल ने आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं नाबालिग के न्यायालय में बयान करवाए गए। मामले की जांच में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई थी। मामले की सुनवाई अमन दीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो नारनौल की में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए आरोपी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
इन्हीं निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा की गई उत्कृष्ट पैरवी पर नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में नारनौल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी अब्दुल अलीम निवासी गांव ऊन तहसील कैराना जिला शामली यूपी को दोषी करार देते हुए धारा 120बी आईपीसी के तहत 10 वर्ष, धारा 363 आईपीसी के तहत 7 वर्ष, धारा 366ए आईपीसी के तहत 10 वर्ष और धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व एक लाख 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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