केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तरफ से सोमवार से बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गईं। पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। वहीं दसवीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो चुकी है। 24 फरवरी को अंग्रेजी की परीक्षा होगी। जिले में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दसवीं की परीक्षा लगभग 6500 और बारहवीं की लगभग 8 हजार बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। सीबीएसई की जिला काेऑर्डिनेटर मधु कौशिक ने बताया कि परीक्षाएं व्यवस्थित तरीके से चल रही है। परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
दसवीं व बारहवीं के लगभग 17 हजार बच्चे देंगे परीक्षा
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं व बारहवीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। दसवीं व बारहवीं के 17 हजार बच्चे परीक्षा देंगे। सीनियर सेकेंडरी वार्षिक व रि-अपीयर मुक्त परीक्षाएं 27 फरवरी से 28 मार्च तक दोपहर 12:30 से सायं 3:30 बजे तक होगी। इसी प्रकार सेकेंडरी वार्षिक व री-अपीयर मुक्त परीक्षाएं 27 फरवरी से 25 मार्च तक दोपहर 12:30 से सायं 3:30 बजे तक होगी। डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष रि-अपीयर परीक्षाएं 27 फरवरी से 24 मार्च तक दोपहर 12:30 से सांय 3:30 बजे तक होगी। परीक्षा तिथि वाले दिन परीक्षा केंद्र के आसपास भवनों के निकट परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट की दुकानें 500 मीटर की परिधि तक बंद रहेंगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश ने दिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू करने के आदेश
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 फरवरी से 28 मार्च तक सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी की शैक्षिक मुक्त विद्यालय की वार्षिक व रि-अपीयर परीक्षाएं एवं डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की होने वाली रि-अपीयर परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश डॉ. जयकृष्ण आभीर ने जिला में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की है। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिला महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक नागरिकों के एकत्रित होने व घातक हथियार जैसे शस्त्र लाइसेंस, तलवार बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, साइकिल चैन और अन्य वस्तुएं जिनके घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की संभावनाएं हो, उन वस्तुओं व हथियारों को लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई है।