नारनौल। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने 14 मार्च को हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया है। कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ड्रोन नियम, 2021 के नियम 24 के तहत विश्वविद्यालय के 200 मीटर के दायरे में लागू किया है। यह आदेश कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। इसमें पुलिस, अर्ध-सैनिक बल, वायु सेना और संबंधित जनसंपर्क अधिकारी शामिल हैं। संवाद