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बाल विवाह किया तो ब्राह्मण, हलवाई, नाई और बैंड-बाजा टीम पर भी होगा केस दर्ज

Sun, 07 May 2017 11:56 PM IST
bureau
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बाल विवाह एक अभिशाप है, जिसकी रोकथाम को लेकर सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया। शिकायत मिलने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उक्त जानकारी जिला विधिक प्राधिकरण कैंप में रविवार को गोठड़ी में एडवोकेट प्रवीण कुमार ने व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि बच्चों के मानसिक विकास को लेकर अधिकांश ग्रामीण जागरूक नहीं। जोकि रूढ़ीवादी विचारों से ग्रस्त होकर बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि बुराइयों को बढ़ावा देते हैं। इनके प्रभाव में बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं होता। बाल विवाह से लड़कियां सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, जिन्हें एनेमिक की समस्या बढ़ जाएगी। प्रसव के दौरान उन्हें जानलेवा खतरा बना रहेगा। रोकथाम के लिए सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह में शामिल ब्राह्मण, हलवाई, नाई, बैंड-बाजा टीम के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। जिसकी जागरूकता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर पीएलवी हनुमान शर्मा, सरपंच सुमन देवी, नरेश कुमार, सोमवती आदि मौजूद थे।
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