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कानून के समक्ष लिंग के आधार पर सभी सामान : सीजेएम

Thu, 04 Dec 2025 12:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
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फोटो 21ट्रांसजेंडर (किन्नर) समुदाय के साथ बैठक करती सीजेएम नीलम कुमारी।स्रोत डीआईपीआरओ
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नारनौल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने बुधवार को एडीआर सेंटर में ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ बैठक की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने उनको मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कानून के समक्ष सभी समान हैं। उन्होंने 13 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी राकेश गौरव व निशा मौजूद थी। संवाद
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