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Mahendragarh-Narnaul News: आरटीई के तहत 15 अप्रैल तक होंगे निजी स्कूलों में दाखिले

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नारनौल। निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जरूरतमंद छात्रों के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में दाखिले दिए जाएंगे। इस संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी, केजी व प्रथम कक्षा में दाखिले का शेड्यूल जारी किया है। यह प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 15 अप्रैल तक चलेगी। आरटीई एक्ट 2009 के तहत सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को जरूरतमंद वर्ग के छात्रों के लिए नर्सरी, केजी व प्रथम कक्षा के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होगी। स्कूलों को इन सीटों की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी और वेबसाइट पर भी डालनी होगी। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो स्कूलों के आसपास जरूरतमंद वर्ग के छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए दाखिले दिए जाएंगे। दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम निर्धारित की गई है। वहीं शिक्षा निदेशालय की ओर जारी किए गए पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर कोई स्कूल प्रवेश के दौरान बच्चों या अभिभावकों से किसी भी प्रकार की राशि की मांग करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर कोई स्कूल राशि लेता है तो उससे शुल्क से दस गुना जुर्माना लगाया जा सकता है।
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स्कूल से एक किमी के दायरे में घर होना जरूरी
विद्यार्थी के अभिभावकों द्वारा आवासीय पता व विद्यालय से घर की दूरी को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि उनका घर विद्यालय से एक किलोमीटर की दूरी के अंदर है। यदि प्रवेश के लिए आवेदकों की संख्या सीटों से ज्यादा होती है तो दाखिले के लिए ड्रा निकाला जाएगा। 15 अप्रैल तक अभिभावक दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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ये होगा शेड्यूल
-15 अप्रैल तक आवेदन प्रकिया चलेगी।
-17 अप्रैल को लाटरी द्वारा ड्रा निकाला जाएगा।
-22 अप्रैल को दाखिले की अंतिम तिथि होगी।
-23 से 29 अप्रैल तक वेटिंग लिस्ट के आधार पर दाखिले होंगे।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दाखिले के लिए आयु सीमा
-कक्षा का स्तर आयु (31 मार्च 2023 तक)
नर्सरी : तीन से साढ़े पांच वर्ष
केजी : चार से साढ़े छह वर्ष
प्रथम : साढ़े पांच वर्ष से अधिक
निशक्त वर्ग के लिए (आरपीडब्ल्यूडी) दाखिले की आयु सीमा
कक्षा का स्तर आयु ( 31 मार्च 2023 तक )
नर्सरी- 3-9
केजी- 4-9
प्रथम- 5-9
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