फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mahendragarh-Narnaul News: गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

Wed, 25 Sep 2024 01:44 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
विज्ञापन
विज्ञापन
नारनौल। एडिशनल सेशन जज नारनौल की अदालत ने मादक पदार्थ बेचने के मामले में दोषी को 5 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

मंगलवार को एएसजे योगेश चौधरी की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है। एडीशनल सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने थाना सतनाली में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए दोषी को 5 वर्ष कठोर कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना ना भरने पर दोषी को 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

थाना सतनाली की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान आरोपी भूपेंद्र उर्फ गदर उर्फ बबलू वासी नजदीक सोसाइटी बैंक सतनाली को गांजे के साथ पकड़ा था। आरोपी गांजे की पुड़िया बनाकर बेचने का काम करता था। पुलिस ने आरोपी को उसके मकान के पास 1 किलो 490 ग्राम गांजे सहित पकड़ा था। इसके खिलाफ थाना सतनाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विज्ञापन


उपरोक्त मामले में ने गहनता से जांच की। अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। चालान तैयार करके अदालत में पेश किया गया। सबूतों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी हीना राजपाल ने मामले में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।
विज्ञापन

गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी भूपेंद्र उर्फ गदर उर्फ बबलू वासी नजदीक सोसाइटी बैंक सतनाली को अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए उसे 5 वर्ष कठोर कारावास तथा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा ने जिले के सभी प्रबंधक थाना को आदेश दिए हुए हैं कि उनके क्षेत्र में मादक पदार्थ बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी पुलिस कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें