कुरुक्षेत्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नालसा-वीर परिवार सहायता योजना-2025 के अंतर्गत पैरा लीगल वाॅलंटियर्स (पीएलवीज) के रूप में पैनलमेंट के लिए पात्र पूर्व सैनिक व रक्षा कर्मियों से संबंधित वर्गों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 9:30 बजे से शाम पांच बजे तक 31 जनवरी तक जमा किए जा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य रक्षा कर्मियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को नि:शुल्क व सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पैरा लीगल वाॅलंटियर्स का चयन दिवंगत रक्षा कर्मियों की विधवाएं, पूर्व सैनिक या उनके आश्रित, जो नागरिक क्षेत्रों में निवास कर रहे हों, वर्तमान में सेवारत रक्षा कर्मियों की पत्नियां और उनके वयस्क बच्चे, श्रेणियों में से किया जाएगा। सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि इच्छुक व पात्र अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास निर्धारित की गई है। आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और सरपंच/नगर परिषद पार्षद/राजपत्रित अधिकारी की ओर से जारी चरित्र प्रमाणपत्र संलग्न करें। पैरा लीगल वाॅलंटियर्स का कार्य मानदेय आधारित होगा और इसमें किसी प्रकार का वेतन, पारिश्रमिक या मजदूरी देय नहीं होगी, सिवाय उस मानदेय के जो प्राधिकरण की ओर से समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।