कुरुक्षेत्र। चार साल पहले दो किलो 100 ग्राम गांजे के साथ पकड़े गए व्यक्ति को दोषी करार देते हुए अदालत ने दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी शशि उर्फ सुशील निवासी इंदिरा कॉलोनी शोरगिर बस्ती पर अदालत ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि सीआईए-एक की टीम ने 14 मार्च 2019 को शक के आधार पर गोल बैंक चौक की तरफ से पैदल आ रहे शशि उर्फ सुशील को काबू किया था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से दो किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की विशेष अदालत ने शशि को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कठोर कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।