कुरुक्षेत्र। वीजा के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी कश्मीर सिंह निवासी शाहाबाद, गोविंद पाल निवासी कैलाश नगर कुरुक्षेत्र तथा तजिंद्र सिंह निवासी लाडवा पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों ने फर्जी कागजात लगाकर वीजा की फाइल बनाई थी।
थाना शहर थानेसर में दर्ज शिकायत में सोम सचदेवा ने बताया था कि उसकी अनाज मंडी कुरुक्षेत्र में आढ़त की दुकान है। कश्मीर सिंह ने उसकी आढ़त की दुकान के नाम से जाली जे-फार्म प्रयोग करके अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए फाइल तैयार करवाकर वीजा के लिए आवेदन किया था। शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच में पाया गया था कि कश्मीर सिंह ने अपने साथी गोविंद पाल तथा तजिंद्र सिंह से मिलकर जाली कागजात तैयार करवाकर वीजा के लिए आवेदन किया था। इनके के कब्जे नकली जे-फार्म व मार्केट कमेटी की जाली मुहर बरामद हुई थी। इस मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। सहायक जिला न्यायवादी विकास गुलिया ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जेएमआईसी कुरुक्षेत्र संदीप कौर की अदालत ने कश्मीर सिंह व गोविंद पाल तथा तजिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए दो-दो साल कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।