कुरुक्षेत्र। साढ़े चार साल पहले पांच किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी मानते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पंकज कुमार उर्फ सागर हाल निवासी शाहाबाद पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला उप-न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 11 फरवरी 2019 को सीआईए-एक की टीम शाहाबाद-मारकंडा पुल के पास गश्त कर रही थी। तभी एक युवक पैदल आता दिखाई दिया था। पुलिस टीम को सामने देखकर युवक मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा था जिसे शक के आधार पर टीम ने काबू करके पूछताछ की थी तथा तलाशी लेने पर पांच किलो गांजा बरामद किया था। उसके खिलाफ थाना शाहाबाद में मामला दर्ज कर गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र शर्मा की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी पंकज कुमार उर्फ सागर को दोषी मानते हुए तीन वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।