कुरुक्षेत्र। साढ़े चार साल पहले मारपीट कर जेवर व नकदी छीनने के दो भाइयों समेत तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी भाई सुखविंद्र सिंह व जसविंद्र सिंह और दीपक उर्फ पठान निवासी जैनपुर जाटान को 10 साल कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना लाडवा में 10 मई 2019 को दर्ज शिकायत में सूरजमल निवासी जैनपुर जाटान ने बताया था कि वह आठ मई की दोपहर को अपने कमरे में सो रहा था। उसी समय उसने कमरे में अपने बेटे का शोर सुनाई दिया।
वह शोर सुनकर मौके पर पहुंचा तो गांव के कुछ युवक उसके बेटे व पुत्रवधू से सोने के गहने छीनकर मारपीट कर रहे थे। वह उनको बचाने के लिए गया तो उन युवकों ने उसके साथ मारपीट कर उसकी सोने की अंगूठी तथा जेब से 22 हजार रुपये निकल कर भाग गए थे। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी भाई सुखविंद्र सिंह व जसविंद्र सिंह समेत दीपक उर्फ पठान को गिरफ्तार किया था। जिला न्यायवादी मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर सुखविंद्र सिंह, जसविंद्र सिंह व दीपक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।