कुरुक्षेत्र। साढ़े पांच साल पहले चूरापोस्त के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सुरिंद्र सिंह उर्फ बाबू निवासी शरीफगढ़ पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बाबू के कब्जे से 15 किलो 100 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि थाना शाहाबाद पुलिस ने 18 अगस्त 2018 को जीटी रोड शरीफगढ़ के पास सर्विस रोड से सुरिंद्र सिंह को काबू किया था। उसके कब्जे से 15 किलो 100 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। उसके विरुद्ध थाना शाहाबाद में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी सुरिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत तीन साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।