संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र/पिहोवा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, बलात्कार व पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने महिला से छेड़खानी और घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश के मामले में पिहोवा निवासी रोशन सिंह को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी ने बताया कि 12 मार्च 2023 को पिहाेवा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना सदर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी मानसिक रूप से पीड़ित पत्नी के साथ रोशन सिंह ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने की कोशिश की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और इस मामले की जांच उप-निरीक्षक परमजीत कौर ने की थी। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल चेकअप करवाया गया था और रोशन सिंह को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश से कारागार भेजा था। बुधवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूतों के आधार पर रोशन सिंह को दोषी करार देते हुए अदालत ने उक्त सजा सुनाई है।