लाडवा। वर्ष 2016 में प्रदेश में हुए जाट आरक्षण आंदोलन मामले में शनिवार को अदालत ने जाट समाज के 48 लोगों को बरी कर दिया है। ये मामला फरवरी 2016 से कोर्ट में विचाराधीन था। समाज के लोगों ने शनिवार को इस फैसले का स्वागत किया और लड्डू बांट कर खुशी मनाई। एडवोकेट अरुण चौधरी के मुताबिक जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा व अन्य आरोपों में बाबैन क्षेत्र के 48 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। जाट समाज के लोगों ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा था। इस मौके पर लाभ सिंह, धर्मबीर बरगट, प्रदीप ईशरहेड़ी, प्रिंस घिसरपड़ी, धर्मबीर सुनारियों, पूर्व सरपंच श्रीचंद, सतबीर रामपुरा, रामकुमार बुहावी, अनुज सूरा, रोहतास सूरा, गौरव सूरा, जसमेर सुनारियों, सुमित सूरा, जगतार गुहन, जीत बुहावी, पूर्व सरपंच कृष्ण बुहावा, रोबिन गुहन व अन्य जाट समाज के लोग मौजूद रहे।