कुरुक्षेत्र। डेढ़ साल पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी भारत पर 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी उसे गली से उठाकर खेतों में ले गया था। थाना सदर पिहोवा में 16 सितंबर 2022 को दर्ज शिकायत में गांव की रहने वाली महिला ने बताया था कि वह घरेलू औरत है।
15 सितंबर को उसकी छह वर्ष की बेटी अपने घर से दूसरी गली में अपनी दादी के घर जा रही थी। रास्ते में उनका पड़ोसी भारत उसकी बेटी को उठाकर खेतों में ले गया था, जहां आरोपी ने उसकी बेटी के साथ जोर-जबरदस्ती करने का प्रयास किया था। उसकी बेटी के शोर मचाने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग गया था। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी भारत कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।
उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी भारत को दोषी करार देते हुए सात साल कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।