साढ़े तीन साल पहले युवक को जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने के दोषी को अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी नसीब वासी राहड़ा (करनाल) पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी शशि भोरिया ने बताया कि 28 अप्रैल 2019 को विजय वासी अजराना खुर्द ने थाना झांसा पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि 27 अप्रैल को उसके ताऊ के बेटे की शादी थी। वह भी शादी में शामिल होने गया था। वहां पर किसी बात को लेकर कुछ युवकों की आपस में लड़ाई हो गई थी। झगड़े को देखते हुए वह बीच-बचाव करने के लिए गया तो उनमें से एक युवक ने उसकी पीठ में चाकू मार दिया था। उसे इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल कराया गया था। बयान पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने चार मई को आरोपी नसीब को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने आरोपी नसीब को जान से मारने का प्रयास करने के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल कारावास की सजा सुनाई है।