तीन साल पहले 10 साल की मासूम से अश्लील हरकतें करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 25 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला उप-न्यायावादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 13 जुलाई 2018 को केयूके थाना के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 12 जुलाई को उसकी 10 साल की बेटी अपनी दादी के साथ गांव की अन्य महिलाओं के साथ एक किराए पर पिकअप गाड़ी में हरिद्वार गए थे। उनके साथ गावं का ही नारायणदत्त भी गया था। गाड़ी में नारायण दत्त ने उसकी बेटी को अपने साथ आगे बैठा लिया और उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें की। शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में पोक्सो अधिनियम व आईपीसी की धारा 376 एबी, 506 के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला सहायक उप निरीक्षक नीलम को सौंपी गई थी। आरोपी को 14 सितंबर 2018 को न्यायालय में पेश किया था। इसकी नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने दोषी करार देते हुए 25 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।