फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल कैद की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
साढ़े तीन साल पहले 15 साल की लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 29 दिसंबर 2017 को थाना बाबैन के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने शिकाय़त में बताया कि 27-28 दिसंबर की रात को उसकी 15 साल की बेटी को मलखान सिंह वासी संघोर बहला फुसलाकर ले गया था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच करते हुए 5 जनवरी 2018 को नाबालिग लड़की को बरामद किया औ उसके बयान दर्ज किए। जांच में नाबालिग से दुष्कर्म की बात सामने आई, जिसके बाद मामले में 06 पोक्सो अधिनियम इजाद की गई थी तथा मामले की जांच महिला सहायक उप निरीक्षक बबीता को सौंपी थी। पुलिस ने 6 जनवरी को आरोपी मलखान सिंह को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था। नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए 16 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें