कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही पात्र लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसके लिए लाभ पात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले शादी.ईदिशा.जीओवी.इन पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। यह जानकारी एसडीएम सुरेंद्र पाल ने दी है। संवाद