पानीपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आठ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनू ने दी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं के मामलों में रख सकता है। इसके साथ घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के आपराधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं।