एक साल पहले दुकानदार से मोबाइल छीनने के आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने एक साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी कर्म चंद ने बताया कि 11 अगस्त 2020 को थाना कृष्णा गेट पुलिस को दी अपनी शिकायत में राजकुमार वासी चनारथल रोड ने बताया था कि उसकी पुरानी सब्जी मंडी के पास दुकान है। शाम को करीब साढ़े 7 बजे वह अपनी दुकान बंद करके पैदल अपने घर जा रहा था। करीब 8 बजे जब वह अर्जुन चौक से थोड़ा आगे पानी के ट्यूबवेल के पास पहुंचा वह किसी को फोन करने लगा। इसी दौरान ट्यूबवेल के पास खड़ा एक युवक उसके हाथ से मोबाइल छीनकर अपने अन्य साथी के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी रजत उर्फ लैला वासी फौजी कॉलोनी व सागर वासी छोटा बाजार को गिरफ्तार करके छीना गया मोबाइल बरामद किया था। मामले में आईपीसी की धारा 411 भी जोड़ी गई थी। पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए 24 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने आरोपी सागर को बरी करते हुए रजत को एक साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।