कुरुक्षेत्र। नशीला पदार्थ के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने दोषी मानते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी राहुल निवासी शोरगिर बस्ती गांधीनगर पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। राहुल के कब्जे से साढ़े चार साल पहले एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि सीआईए-दो ने 10 जुलाई 2019 को जनता स्कूल के पास से एक युवक को शक के आधार पर काबू किया था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र शर्मा की अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए एक साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।