कुरुक्षेत्र। सवा पांच साल पहले दो किलो 900 ग्राम चूरापोस्त के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने दोषी मानते हुए डेढ़ साल के सख्त कारावास की सजा सुनाई है। दोषी रणजीत सिंह निवासी वार्ड-छह बाबैन को 10 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना राशि न भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि सीआईए-एक की टीम 15 मई 2018 को बाबैन में बरगट मोड़ के पास मौजूद थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे रणजीत सिंह को टीम ने शक की बिनाह पर काबूकर पूछताछ की थी। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से दो किलो 900 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना बाबैन में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर कारागार भेज दिया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर रणजीत सिंह को डेढ़ साल सख्त कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। संवाद