कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई को किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम नितिन राज ने दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे केसों में समय व पैसे की बचत होती है और इसमें सुनाए गए फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है। इसमें विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। संवाद