कुरुक्षेत्र। जिला पुलिस ने नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत जब्त नशीले पदार्थों को पेपर मिल में नष्ट किया गया। इसमें जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर के 413 मामले में फैसला शुदा नशीले पदार्थों को शामिल किया गया था। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित कमेटी की अगुवाई में कानूनी प्रक्रिया के तहत नशीले पदार्थों को नष्ट करने किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अंबाला सिबास कविराज की अध्यक्षता में दो कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में उनके साथ यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक गंगा राम पूनिया, डीएसपी अशोक कुमार व राजेश कुमार को शामिल गया।
उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के तहत बाखली पेपर मिल में 413 मामले फैसला शुदा पदार्थ 14 क्विंटल 75 किलो 266 ग्राम 35 मिलीग्राम चूरापोस्त, एक क्विंटल 40 किलो 275 ग्राम गांजा, तीन किलो 303 ग्राम चरस, एक किलो 326 ग्राम 897 मिलीग्राम स्मैक, दो किलो 158 ग्राम 824 मिलीग्राम हेरोइन, 17 ग्राम सुल्फा और नशीली दवाइयों के 49 मामले में 1,23,235 कैप्सूल, 1,89,684 नशीली गोलियां, 661 इंजेक्शन व 427 सिरप की बोतलों को नष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त 61 मामले में जब्त 67 किलो 603 ग्राम 248 मिलीग्राम अफीम को नष्ट करने के लिए मध्य प्रदेश के नीमच भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक सिंगला ने बताया कि इससे पहले इन फैसला शुदा तथा विचाराधीन मामले में जब्त नशीले पदार्थों को लकड़ी के साथ आग में जलाया जाता था। इससे पर्यावरण पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता था। साथ ही इसमें काफी खर्च भी अधिक आता था। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए राज्य स्तर पर उच्च अधिकारियों ने विचार-विमर्श करने के उपरांत उनको मील में नष्ट करने का निर्णय लिया।