कुरुक्षेत्र। सवा साल पहले महिला से मोबाइल छीनने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी बलजीत कुमार निवासी अररिया जिला भागलपुर बिहार पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने रेलवे स्टेशन पर वारदात को अंजाम दिया था। थाना जीआरपी कुरुक्षेत्र में 10 जून 2023 को दर्ज शिकायत में अमरसर वाकानेर जिला मोरबी गुजरात निवासी महिला ने बताया था कि 18 मई 2023 को वह चंडीगढ़ से अहमदाबाद के लिए ट्रेन से जा रही थी। वह कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो एक व्यक्ति उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गया था। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए जीआरपी ने आरोपी बलजीत कुमार को गिरफ्तार किया था।
जिला न्यायवादी मैनपाल सिंह ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी बलजीत कुमार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त की सजा भुगतनी होगी।