कुरुक्षेत्र। साढ़े तीन साल पहले महिला की हत्या करने के दोषी पाए गए पिता-पुत्र को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महाबीर और उसके पिता फूल सिंह निवासी तिगरी खालसा पर 33-33 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पिता-पुत्र ने घर में घुसकर महिला पर हमला किया था। थाना केयूके में 25 मार्च 2021 को दर्ज शिकायत में बिट्टू निवासी तिगरी खालसा ने बताया था कि वह 24 मार्च को अपने परिवार के साथ घर पर था। उसी समय गली में फूल सिंह अपने बेटे के साथ गाली-गलौज करते हुए उनके घर में घुस गया था। आते ही उन्होंने उसके परिवार पर डंडों से हमला कर दिया। उसकी माता बिमला देवी बीच-बचाव करने के लिए आई थी तो आरोपियों ने उसे भी डंडों से हमला जख्मी कर दिया था। हमले से उसकी मां बेहोश हो गई थी। उन्हें एलएनजेपी अस्पताल ले गए थे। यहां से उनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी महाबीर व फूल सिंह को गिरफ्तार किया था।
उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर महाबीर व फूल सिंह को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 33-33 हजार रुपये की सजा सुनाई है।