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प्रबंधन प्रबंधन एक्ट के तहत कंट्रीवुड होटल के मालिक को नोटिस।

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शाहाबाद उपमंडल अधिकारी नागरिक डा. किरण सिंह ने शाहाबाद में कंट्री वुड होटल के मालिक को आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 57 के तहत नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जारी होने के 24 घंटे के अंदर होटल मालिक को जवाब देना होगा, अगर निर्धारित समयावधि में जवाब नहीं मिला तो होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अहम पहलू यह है कि इस धारा के तहत 1 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। \tएसडीएम डा. किरण सिंह ने शुक्रवार को देर सायं एनएच-24 पर अम्बाला की तरफ भारत पेट्रोलियम के साथ कंट्री वुड होटल शाहबाद के मालिक को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 9 अप्रैल 2020 को एसडीएम कार्यालय में कंट्री वुड होटल कैम्पस में आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 65 के तहत कमरों को अधिकृत करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। इन कमरों को कोविड-19 के तहत अधिकृत किया जाना है। इस बैठक में कंट्री वुड होटल का मालिक उपस्थित नहीं हुआ और मालिक ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर मनोज राणा को भेजा।
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