संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र/शाहाबाद। जिला नगर योजनाकार विभाग ने शाहाबाद और कुरुक्षेत्र में अवैध निर्माण हटाए। इस दौरान अवैध कॉलोनी में कच्ची सड़कें खोद दी गईं और अन्य निर्माण ढहा दिए गए।
जिला नगर योजनाकार सविता जिंदल ने बताया कि इस कार्रवाई के लिए यूएचबीवीएन कार्यकारी अभियंता नसीब सिंह श्योकंद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। मजिस्ट्रेट के अगुवाई में डीटीपी कार्यालय के अमले ने पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनी में निर्माण को हटाया। उन्होंने बताया कि संज्ञान में आया था कि शाहाबाद क्षेत्र में गांव पट्टी झामड़ा, गांव धंतौड़ी व कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के साथ में अवैध ढाबे का निर्माण बिना विभागीय अनुमति के किया जा रहा है। इस पर भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को नोटिस जारी किए गए थे।
भूस्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों न तो अवैध कॉलोनी में निर्माण को रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया। इसके बाद विभाग द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के कॉलोनी में चल रहे अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। जिला नगर योजनाकार सविता जिंदल ने अपील करते हुए कहा कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अर्फोडेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम में पांच एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है। उन्होंने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि वे सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि नहीं खरीदें तथा न ही किसी प्रकार का निर्माण करें।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट आदि खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी कानून सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है। इस मौके पर सहायक नगर योजनाकार प्रवीण कुमार, कनिष्ठ अभियंता सुरेश पाल, दिनेश कुमार आदि मौजूद रहे।
अवैध कॉलोनी में बनाए गए रास्ते को खोदती जेसीबी। संवाद- फोटो : Kurukshetra