कुरुक्षेत्र। दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में केवल निर्धारित स्थानों पर अस्थायी बूथ स्थापित करने की अनुमति होगी। जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने आदेश दिए हैं कि उपमंडल मजिस्ट्रेट छह से आठ नवंबर तक अस्थायी लाइसेंस जारी करेंगे। लाइसेंस जारी करते समय सभी आवश्यक शर्तों और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन ने अस्थायी लाइसेंस की संख्या सीमित रखने के निर्देश दिए हैं। लाइसेंस धारकों को केवल ग्रीन पटाखे बेचने और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण न करने का आश्वासन देना होगा। इन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन प्रवर्तन टीमों का गठन करेगा। ये टीमें पटाखों की बिक्री और सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखेंगी।