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सरकारी, सहकारी संस्थाए एवं निजी खाद, बीज व दवाई की दुकाने खोल सकते है पूरे सप्ताह

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उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान कुछ जरुरी कार्यो को लॉकडाउन के दौरान करने की छूट प्रदान की गई है। उन्होंने शनिवार को जारी आदेशों में कहा कि लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवा अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जिला कुरुक्षेत्र में स्थित सभी अधिकृत सरकारी, सहकारी संस्थाओं एवं निजी खाद, बीज व दवाई विक्रेताओं को पुरे सप्ताह दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। अब सम्बन्धित दुकानदार इन आदेशों के तहत अपनी दुकाने पूरे सप्ताह निर्धारति समय पर खोल सकते है। नियमों की अवहेलना करने पर प्रशासनिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
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