कुरुक्षेत्र। सवा साल पहले घर में अकेली नाबालिग को देखकर दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को अदालत ने चार साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि थाना बाबैन में दर्ज शिकायत में नाबालिग लड़की ने बताया था कि नौ जनवरी 2022 को वह घर पर अकेली थी। शाम करीब 6 बजे विशाल जबरदस्ती उसके घर में घुस आया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था जिस पर उसने शोर मचा दिया था। उस समय आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया था। शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक परमजीत कौर ने करते हुए 12 जनवरी को आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर विशाल को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी विशाल को पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में चार साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न भरने की सूरत में दोषी को नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।