इस्माईलाबाद। पंचायती फंड में गबन के मामले में गांव सलपानी खुर्द की पूर्व सरपंच से रिकवरी न होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच पर चार लाख 13 हजार 966 रुपये की रिकवरी होनी थी, मगर राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम पर कोई भूमि या संपत्ति न होने पर रिकवरी नहीं हो पाई। शिकायत पर पुलिस ने गांव के पूर्व सरपंच शीलो देवी को नामजद किया है।
बीडीपीओ इस्माइलाबाद ने थाना झांसा में दर्ज शिकायत में बताया कि गांव सलपानी खुर्द की पूर्व सरपंच के खिलाफ कार्यकारी अभियंता पंचायती राज द्वारा गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला उपायुक्त ने पूर्व सरपंच से चार लाख 13 हजार 966 रुपये की रिकवरी किए जाने के निर्देश दिए थे। इस सरपंच को भू-राजस्व घोषित कराने के आदेश दिए गए थे। वहीं तहसीलदार थानेसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उक्त सरपंच अनुसूचित जाति से संबंध रखती है। राजस्व रिकॉर्ड में उसके पास कोई भूमि नही है। इसके चलते पूर्व सरपंच से रिकवरी की जानी संभव नहीं है। इसलिए उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने पूर्व सरपंच शीलो देवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
गांव में नाले और गली में गबन के आरोप
बताया जा रहा है कि गांव सलपानी खुर्द में उक्त सरपंच के कार्यकाल में नाले और एक गली का निर्माण किया जाना था, मगर सरपंच पर गांव के एक व्यक्ति ने निर्माण न करने के आरोप लगाकर शिकायत दी थी। शिकायत में शिकायतकर्ता ने कई अन्य निर्माण भी अधूरे छोड़ने के आरोप लगाए थे। इन मामले में सरपंच से रिकवरी की जानी थी।