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Kurukshetra News: हत्या की कोशिश करने के तीन दोषियों को पांच-पांच साल कैद

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कुरुक्षेत्र। ढाई साल पहले युवक पर चाकू से कई बार हमला करके हत्या की कोशिश करने के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने अजय उर्फ अज्जू, विशाल व करण निवासी पलवल को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जिला उप न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि प्रदीप निवासी स्याणा सैंदा ने अपने बयान में बताया था कि 13 जनवरी 2021 को शाम करीब आठ बजे वह अपने भाई देबू व देबू के साले महेंद्र सिंह के साथ हमीरा फार्म पर चिकन काॅर्नर की दुकान पर चिकन लेने गए थे। इस दुकान के बाहर अज्जू अपने दोस्त करण व विशाल के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान अज्जू उसके भाई देबू के साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर अज्जू, करण व विशाल उनके साथ हाथापाई करते हुए मारपीट करने लगे। तभी अज्जू ने चाकू से उसके भाई देबू राम पर कई हमला कर दिया था। आरोपी ने उसके भाई पर चाकू से कई बार किए थे। शोर मचाने पर आरोपी उनको जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे। उसने खून से लथपथ अपने भाई को अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया था। थाना सदर पिहोवा में केस दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर अजय, विशाल व करण को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कारावास व 60-60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद
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