कुरुक्षेत्र। नगर परिषद के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी की ओर से आरटीआई के तहत सूचना न देने के कारण उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
शहरवासी राजेश के मुताबिक वे दुखभंजन कालोनी के आवासीय क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के संबंध में वर्ष 2021 से लगातार परिषद के कार्यकारी अधिकारी सहित जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय के उच्च अधिकारियों एवं राज्य सरकार के मंत्रियों को गुहार लगा चुके हैं। 22 बार शिकायत के बावजूद न तो संबंधित अधिकारियों ने अवैध निर्माण के संबंध में कोई कार्रवाई की तथा न ही सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध करवाई। ऐसे में उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त से कार्रवाई की गुहार लगाई। आयुक्त ने सुनवाई करते हुए तत्कालीन कार्यकारी अधिकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है तो वहीं वर्तमान अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने को लेकर 15 दिन का समय दिया गया है। वहीं वर्तमान कार्यकारी अधिकारी अभय यादव का कहना है कि अभी तक इस संबंध में उनके पास ऐसे कोई आदेश नहीं आए हैं और न ही यह मामला संज्ञान में हैं। आदेश होंगे तो उनका पालन किया जाएगा।