कुरुक्षेत्र। फसल बीमा सप्ताह के तहत किसानों को जागरुक करते डीडीए डॉ. कर्मचंद व अन्य। विज्ञप्ति
कुरुक्षेत्र। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नौवां क्रॉप इंश्योरेंस सप्ताह की शुरुआत की गई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डाॅ. कर्मचंद ने कहा कि खरीफ सीजन के अंतर्गत आने वाली फसलों का बीमा किसान 31 जुलाई तक अपने बैंक में जाकर करवा सकते हैं और जो किसान बीमा नहीं करवाना चाहते, वह अंतिम तिथि से एक सप्ताह पहले अपने बैंक में लिखित में सूचित करेंगे अन्यथा बैंक द्वारा स्वत: ही बीमा काट लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि रक्षक पोर्टल पर किसान अपनी खराब हुई फसल की सूचना 72 घंटे के अंदर दे सकता है। योजना के तहत तीन प्रकार के जोखिमों को कवर किया जाता है जिसमें धान फसल में जलभराव लागू नहीं होगा, जबकि ओलावृष्टि, बादल फटना, आसमानी बिजली गिरने से प्राकृतिक आग के कारण खड़ी फसलों का नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरा फसल कटाई के बाद फसल सूखने के लिए पड़ी हो तो उस दौरान ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा या गैर मौसमी बारिश से नुकसान कवर किया जाता है।