कुरुक्षेत्र। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल।
कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने कहा कि जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, जिसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। संवाद