अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्या प्रताप ने नशीला पदार्थ तस्करी के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की कैद और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। मामले के अनुसार सीआईए टीम ने 19 जुलाई 2014 को दो आरोपियों को उमरी चौक से 84 किग्रा चुरापोस्त के साथ गिरफ्तार किया था।
दोनों आरोपियों की पहचान सैंसा गांव निवासी भूपेंद्र सिंह व सतीश कुमार के रूप में हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जहां मामला विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्या प्रताप ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
एडीए मैनपाल ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं में 10/10 वर्ष की कैद की सजा व एक/एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई साथ ही आदेश दिए हैं कि जुर्माना न देने की सुरत में एक/एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।