अदालत ने चलती ट्रेन से बैग छीनकर फरार होने के आरोपी पानीपत निवासी दो लोगों को 5-5 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अधिवक्ता चंद्र मोहन ने बताया कि इसी वर्ष 10 अगस्त को पुलिस को दी शिकायत में गोबिंद नगर मलेरकोटला, पंजाब निवासी महेश कुमार ने बताया कि वह दिल्ली से अपनी लड़की के साथ सचखंड एक्सप्रेस से लुधियाना जा रहा था। जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचे तो दो अंजान युवक जो उनके साथ खड़े थे। अचानक हाथ में लिया बैग छीनकर चलती ट्रेन से कुरुक्षेत्र जंक्शन पर कूद गए। वह भी उनके पीछे कूदा तथा जीआरपी पुलिस की मदद से उन दोनों लड़कों को काबू किया। जीआरपी पुलिस ने दोनों युवकों राजन डावर व हरीश काठपाल निवासी कलंदर चौक पानीपत को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से छीना गया बैग बरामद कर लिया गया। मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार त्यागी की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दोनों को 5 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। उन्हें जुर्माना ना भरने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।