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नाबालिक लड़की के साथ गलत काम करने के दोषी को 10 साल की सजा

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
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- न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी धर्मेंद्र वासी रतगल को धारा-4 पॉक्सो एक्ट के तहत सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। वहीं अन्य धारा-506 आईपीसी के तहत एक साल की सजा सुनाई गई।
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डिप्टी डीए गोपाल कुमार ने बताया कि 18 जून 2017 को एक नाबालिग लड़की अपनी सहेली से मिलने उसके घर गांव रतगल गई थी। उसने अपनी सहेली को आवाज लगाई पर उसकी सहेली बाहर नहीं आई। जब वह उसे देखने कमरे में गई तो अंदर धर्मेंद्र था, जिसने उसे पकड़कर दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी दी। इस संबंध में महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था।
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