37 ग्राम स्मैक मिलने पर दोषी को तीन साल की कैद
कुरुक्षेत्र। स्मैक रखने के दोषी को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना न भरने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
उप जिला न्यायवादी मैनपाल ने बताया कि 30 अगस्त 2016 को सीआईए-1 पुलिस की टीम ने गुप्ता सूचना के आधार पर गुमथला गढ़ु निवासी बग्गा सिंह को 37 ग्राम स्मैक के साथ काबू किया था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई।