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एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग-अलग मामलों में दोषियों को कैद एवं जुर्माना

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एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग-अलग मामलों में दोषियों को कैद एवं जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत राहुल वासी गांधी नगर को एक मामले मेें दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न भरने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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उप न्यायवादी प्रदीप चीमा ने बताया कि 8 सितंबर 2016 को एएसआई सुरजीत सिंह अपराध शाखा-एक ने टीम के साथ गुप्त सूचना के आधार पर रविदास चौक से राहुल वासी गांधी नगर को एक किलो 800 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर चालान दिया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र से आरोपी को मामले में दोषी पाया जाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत एक वर्ष कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया। अन्य मामले में न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी बीरो देवी वासी इंद्रा कॉलोनी कुरुक्षेत्र को चार साल सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उप न्यायवादी प्रदीप चीमा ने बताया कि 10 अगस्त 2018 को अपराध शाखा-2 कुरुक्षेत्र के एसआई जगपाल सिंह ने अपनी टीम महिला पुलिस सहित गुप्त सूचना के आधार पर बीरो देवी को उसके घर से 4 किलो 300 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार करके थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से बीरो देवी को दोषी पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत चार वर्ष की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाईं। न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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