अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 250 ग्राम अफीम रखने के आरोपी तेज प्रताप वासी तलहेड़ी को दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जबकि सोहन लाल उर्फ सोनू वासी अजरावर को अफीम बेचने के आरोप में तीन साल की सजा व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में तेज प्रताप को 2 और सोहन को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उप जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 29 अक्तूबर 2016 को अपराध शाखा-एक के हवलदार सुधीर कुमार, हवलदार लख्खन सिंह की टीम दीपावली के त्योहार के संबंध मे ईस्माइलाबाद अंबाला रोड पर मौजूद थी। थोड़ी देर बाद पुलिस ने अंबाला की तरफ से एक व्यक्ति बाइक पर आता दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर अपनी बाइक को वापस मोड़ कर भागने की कोशिश करने लगा तभी पुलिस ने उसको शक के आधार पर रोक कर चेक किया तो उसके कब्जे से 250 ग्राम अफीम बरामद की। आरोपी की पहचान तेज प्रताप वासी तलहेड़ी के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि वह अफीम सोहन लाल उर्फ सोनू वासी अजरावर से खरीद कर लाया है। पुलिस ने सोहन लाल उर्फ पृथ्वी को भी गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।