नाबालिग से छेड़खानी करने के आरोपी को तीन साल की सजा और 10 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में पिपली वासी अनिल को दोषी करार दिया है। दोषी को अलग-अलग धाराओं के तहत तीन-तीन साल की सजा एवं पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि पिपली वासी महिला ने 11 मई 2017 को महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि वह अपने पति के साथ करियाने की दुकान पर सहयोग कर रही थी। उसकी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। वह घर लौटी तो बेटी घर नहीं थी। आसपास तलाश की तो पता चला कि पड़ोस का अनिल उसकी बेटी को 10वीं का ओपन फॉर्म भराने ले गया है। अनिल के घर जाकर देखा तो वह उसकी बेटी के साथ कमरे में छेड़खानी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर उसके खिलाफ चालान पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अनिल को दोषी पाया और धारा-363 के तहत तीन वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना किया। वहीं धारा-8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल की सजा और अतिरिक्त पांच हजार का जुर्माना लगाया।