पिहोवा। पिछले साल हत्या के मामले में कोर्ट में पेश न होने के कारण कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित एक आरोपी को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट के जरिए एक दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी से हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आरोपी पर पिहोवा पुलिस स्टेशन में हत्या सहित कई अन्य धाराओं के तहत एवं चीका पुलिस स्टेशन में गोली चलाने के आरोप में मामला दर्ज है।
बीते शुक्रवार को भी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ 174ए के तहत मामला दर्ज किया था। सिटी चौकी इंचार्ज जगदीश चंद्र ने बताया कि पुलिस ने गांव भागल निवासी संदीप कुमार को 15 मार्च 2017 को एक युवक संजय की हत्या करने के आरोप में हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया था। तभी से आरोपी फरार था और कोर्ट में पेश न होने के कारण उसे 2 जनवरी 2018 को भगोड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ 174ए के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी संदीप कुमार गांव भागल में गोली चलाने के मामले में जेल बंद है। सूचना पाकर पुलिस ने कोर्ट से वारंट लेकर उसे एक दिन के रिमांड पर लिया है।
बता दें कि पिछले वर्ष गांव गुलडेहरा वासी रामफल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका पड़ोसी सुनील के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और मामला कोर्ट में विचाराधीन था। होली के दिन उसका भाई संजय तहसील चौक के पास अपनी दुकान पर काम कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी सुनील अपने तीन साथियों के साथ संजय की दुकान के पास आया और अपने साथियों को संजय की दुकान पर जाने का इशारा कर दिया। इशारा पाकर उक्त तीन युवकों ने दुकान में घुसकर हथियारों के साथ हमला कर संजय को गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए थे। आसपास के लोगों की मदद से संजय को पिहोवा के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान संजय की मौत हो गई थी। पुलिस ने रामफल की शिकायत के आधार पर सुनील सहित तीन लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से आरोपी संदीप फरार चल रहा था और कोर्ट में पेश न होने के कारण कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। इस पर कार्रवाई करते पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ 174ए के तहत मामला दर्ज किया था।