अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी को 10 माह की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 15 दिन की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी प्रदीप चीमा ने बताया कि 9 अगस्त 2016 को सिटी थाना के एएसआई सुरजीत सिंह ने सूचना पर भद्रकाली चौक पर नाकाबंदी की थी। झांसा के ओर से आ रहे गांधी नगर वासी विक्रम उर्फ विक्की को जांच के लिए रोका। उसकी स्कूटी की डिग्गी से एक किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज का आरोपी को कोर्ट में पेश किया था।