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मक्की में छुपाया 20 किलोग्राम चूरापोस्त, दोषियों को चार-चार साल की कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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कुरुक्षेत्र। ट्रक में मक्की के अंदर छिपाकर चूरापोस्त तस्करी करने के आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में 4-4 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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जिला उपन्यायवादी प्रदीप कुमार ने बताया कि अपराधा शाखा-एक ने 17 जनवरी 2017 को जितेंद्र सिंह एवं कश्मीर सिंह को 20 किलोग्राम चूरापोस्त रखने के आरोप में पकड़ा था। एएसआई सुरजीत सिंह की टीम बस अड्डा इस्माईलाबाद में गश्त पर थी। सूचना मिली कि एक ट्रक राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में आता-जाता है और वहां से चूरापोस्त लेकर हरियाणा में बेची जाती है। सूचना पर शाखा-1 ने रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने खड़े एक ट्रक को शक के आधार तलाशा तो 21 टन 300 किलोग्राम मक्की के अंदर से 20 किलोग्राम चूरापोस्त का एक कट्टा बरामद हुआ। ट्रक चालक और परिचालक की पहचान जितेंद्र सिंह वासी नारायणगढ़ मोहल्ला इस्माईलाबाद एवं कश्मीर सिंह वासी डेरा धूपसड़ी गांव मुर्तजापुर के रूप में हुई। दोनों आरोपियों एवं ट्रक को काबू करके थाने में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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